Himachal : हिमाचल में शैक्षणिक सत्र के अंत में ही होगी शिक्षकों की रिटायरमेंट, 59 साल हुई सेवानिवृत्ति की आयु
राज्य में शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को सत्रवार पुनर्नियोजन की घोषणा की है। राज्यपाल द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जारी इस निर्णय से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को लाभ होगा। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अधिसूचना की तिथि 27 अगस्त 2025 और उनके संबंधित शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले वाले महीने के अंतिम दिन के बीच होनी है, उन्हें स्वतः ही पुनर्नियुक्ति मिल जाएगी इन शिक्षकों को एक निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा, जिसकी गणना उनके अंतिम वेतन और उन्हें प्राप्त पूर्ण पेंशन के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्नियुक्त शिक्षकों को राज्य के खजाने पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाले बिना उचित पारिश्रमिक मिले। सभी सेवानिवृत्ति लाभ जिसमें ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अंतिम सामान्य भविष्य निधि (GPF), और पेंशन कम्यूटेशन शामिल हैंका भुगतान सत्रवार पुनर्नियोजन अवधि पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि, नियमित मासिक पेंशन, सेवानिवृत्ति की तिथि से, हमेशा की तरह, शुरू होगी। जो शिक्षक पुनर्नियुक्ति नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से 60 दिन पहले औपचारिक ऑप्ट-आउट अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। यह अनुरोध अधिसूचना के अनुलग्नक-बी में निर्धारित प्रारूप का उपयोग करते हुए चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, जो शिक्षक अधिसूचना तिथि से 60 दिनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किसी भी समय इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 27, 2025, 19:39 IST
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