सतबारी गांव की जमीन का 6 महीने में होगा सीमांकन: हाई कोर्ट
गांव में 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि का मालिक होने का दावा करने वाले की याचिका पर सुनाया फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आदेश दिया है कि वे दक्षिण दिल्ली के सतबारी गांव में स्थित जमीन का छह महीने के अंदर संयुक्त रूप से सीमांकन करें। गांव में 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि का मालिक होने का दावा करने वाले गौरव गुलाटी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्थानीय लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और सीमांकन न होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह काम सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता क्योंकि दिल्ली सरकार और डीडीए के बीच यह तय नहीं हो पा रहा कि सीमांकन किसकी जिम्मेदारी है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने अपने फैसले में कहा, 2019 में सरकारी अधिसूचना के बाद इस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिससे यह भ्रम हो गया कि जमीन का सीमांकन डीडीए करेगा या जीएनसीटीडी। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की प्रशासनिक उलझनों की वजह से जरूरी कामों में देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीमांकन किसी तीसरी एजेंसी के माध्यम से किया जाए ताकि पारदर्शिता और दोनों विभागों में तालमेल बना रहे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के पास जमीन के सारे वैध दस्तावेज हैं और वे लंबे समय से उस पर काबिज हैं। इसके बावजूद सीमांकन न होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 19, 2025, 20:30 IST
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