Reservation: निजी शिक्षण संस्थानों में भी SC/ST और OBC आरक्षण की गूंज, कांग्रेस ने कानून लाने की उठाई मांग
Reservation: कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को सरकार से मांग की कि एससी/एसटी और ओबीसी कोटे के लिए एक नया कानून बनाया जाए, ताकि निजी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो सके। संसदीय समिति की सिफारिश कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए एक नया कानून लाने की सिफारिश की है। अनुच्छेद 15(5) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सके, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण शामिल है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इससे छूट दी गई है। प्राइवेट संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। पिछले 11 वर्षों से अनुच्छेद 15(5) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थानों में भारत के… pic.twitter.com/V4n05kVOxA — Congress (@INCIndia) March 31, 2025
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 31, 2025, 14:33 IST
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