Noida News: जानलेवा हमले और अपहरण के आरोपी की जमानत खारिज

(अदालत से)माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने जानलेवा हमले और अपहरण के एक मामले में आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियां और उपलब्ध साक्ष्य आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते। मामला थाना बीटा-2 क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार घटना 14 मार्च 2025 की है। तहरीर में बताया गया कि उसका भाई और चचेरे भाई होली खेलने के बाद लौट रहे थे। जब वह रामपुर सर्विस रोड के पास पहुंचे। तभी तीन वाहनों में सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों को आरोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। आरोपियों ने पीड़ितों को वाहन से बाहर निकालकर बेरहमी से मारपीट की। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की, जिससे पीड़ित बाल-बाल बच गए। इसके बाद आरोपियों ने जबरन उन्हें अपने वाहनों में बैठाकर मुर्शदपुर गांव ले गए और उनके मोबाइल फोन बंद कर दिए। काफी देर तक संपर्क न होने पर शिकायतकर्ता ने डायल 112 पर सूचना दी और थाना बीटा-2 पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। बाद में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ितों को अधमरा कर छोड़ दिया था। अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बनते हैं। इस कारण आरोपी को अग्रिम राहत देने से मना कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 03, 2026, 19:06 IST
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