महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना सैन्य बल के लिए अनुचित : हाईकोर्ट

- कोर्ट ने सीआईएसएफ अधिकारी की वेतन कटौती की सजा को रखा बरकरारअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सैन्य बल के अंदर अपनी ही महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना अनुचित बताया। अदालत ने सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर पर लगाए गए वेतन कटौती की सजा को बरकरार रखा। सब इंस्पेक्टर पर एक महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजने और परेशान करने वाले फोन कॉल के आरोप थे। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, जैसा कि जांच कार्यवाही और पुनरीक्षण प्राधिकरण में ठीक ही बताया गया। याचिकाकर्ता जो एक वर्दीधारी सेवा का सदस्य है, पहले से विवाहित है, को किसी अन्य महिला को अश्लील संदेश भेजने का कोई अधिकार नहीं था। यह आचरण निश्चित रूप से एक वर्दीधारी बल के अधिकारी के लिए अनुचित है। अधिकारी की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दुराचार को देखते हुए सजा उचित थी और उल्लेख किया कि अधिकारी के साथ बहुत हल्का व्यवहार किया गया है। सजा में दो साल के लिए वेतन कटौती शामिल थी, जिसके दौरान उसे कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इस अवधि के पूरा होने पर, भविष्य की वेतन वृद्धि में भी देरी होगी।यह थे आरोपमहिला ने आरोप लगाया था कि बातचीत के दौरान अधिकारी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और दुर्भावनापूर्ण इरादों से उसके घर में प्रवेश किया। शिकायत के बाद, एक विभागीय जांच की गई। अधिकारी के खिलाफ आरोप तय किए गए और जांच समिति द्वारा सजा लागू की गई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 16, 2025, 21:31 IST
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