UP: हत्या मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास, छह साल पहले हुआ था खूनी संघर्ष; 1.51 लाख का जुर्माना लगाया
UP News: बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के टंडवा गांव में वर्ष 2020 में हुई सुरेंद्रनाथ पांडेय की हत्या और खूनी संघर्ष के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने मामले के सात अभियुक्तों को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अजय, आलोक, अभय, उदयपति, मनीष, अमित और सुभाष जायसवाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ सामूहिक रूप से एक लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सभी दोषियों को अतिरिक्त तीन-तीन वर्ष का कारावास भुगतना होगा। इसी घटना से जुड़े क्रॉस केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने दूसरे पक्ष के छह अभियुक्तों संजय वर्मा, सत्येंद्र पांडे, अभिषेक पांडे, लक्ष्मण वर्मा, अमरजीत वर्मा और अभिषेक वर्मा को भी दोषी पाया। अदालत ने इन सभी को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 15, 2026, 19:37 IST
UP: हत्या मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास, छह साल पहले हुआ था खूनी संघर्ष; 1.51 लाख का जुर्माना लगाया #CityStates #Varanasi #Ballia #BalliaPolice #BalliaNews #LatestNews #BigNews #TodayNews #UpNews #HindiNews #TopNews #SubahSamachar
