Shamli: उपभोक्ता आयोग का आदेश, डॉक्टर कविता गर्ग पर 10.60 लाख का जुर्माना, अल्ट्रासाउंड में लापरवाही साबित

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने गर्भवती महिला के भ्रूण को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सही बताने और बाद में बच्ची का हाथ का पंजा न होने के मामले की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष ने महिला चिकित्सक कविता गर्ग पर 10.60 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। थानाभवन क्षेत्र के गांव हरड़ फतेहपुर निवासी अनुज कुमार ने आयोग में 15 सितंबर 2021 को गेटवेल हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड प्राइवेट लिमिटेड शामली की मैनेजिंग डायरेक्टर, राजपूत अल्ट्रासाउंड सेंटर बागपत, रविंद्र नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक शामली और दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामली के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था। यह भी पढ़ें:मानवता शर्मसार:नौचंदी पुलिस की शर्मनाक हरकत, रात में युवक का शव उठाकर दूसरे थानाक्षेत्र में रखा, हुई कार्रवाई

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 05, 2025, 17:54 IST
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