Indonesia: समलैंगिक संबंध बनाते हुए दो छात्रों को पड़ोसियों ने पकड़ा, कोर्ट ने सुनाई 85 कोड़ों की सजा

इंडोनेशिया के आचे प्रांत की एक इस्लामी शरिया अदालत ने सोमवार को दो पुरुषों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सुनाई। इन दोनों को यह सजा समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में सुनाई गई है। पड़ोसियों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े थे आरोपी दोनों आरोपी 24 और 18 वर्ष के हैं। उन्हें सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उनके पड़ोसियों ने समलैंगिक संबंध बनाने के शक में उनके किराए के कमरे में पकड़ा था। पड़ोसियों ने उनका दरवाजा तोड़कर उन्हें निर्वस्त्र और एक-दूसरे को गले लगाते हुए देखा था। दोनों आरोपियों को 85 और 80 कोड़े मारने की सजा न्यायाधीश सखवानाह ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि दोनों छात्रों ने समलैंगिक संबंध बनाए थे और उन्हें क्रमश: 85 और 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, मुकदमे के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपियों ने अनुचित कृत्य किए, जिसमें एक-दूसरे को चुंबन और शारीरिक संबंध बनाना शामिल था।उन्होंने कहा, मुसलमान होने के नाते आरोपियों को आचे में लागू शरिया कानून का पालन करना चाहिए। आरोपी छात्रों का अपराध का इतिहास नहीं न्यायाधीश सखवानाह ने कहा, तीन न्यायाधीशों के पैनल ने आरोपियों को अधिकतम सौ कोड़े मारने की सजा न देने का फैसला किया, क्योंकि आरोपी छात्र अच्छे थे, अदालत में विनम्र थे, अधिकारियों के साथ सहयोग करते थे और उनका कोई पिछला अपराध नहीं था। अदालत ने वरिष्ठ नागरिक को दी थी 80 कोड़े की सजा अभियोजकों ने पहले दोनों आरोपियों के लिए 80 कोड़े की सजा की मांग की थी। लेकिन न्यायाधीशों ने एक वरिष्ठ नागरिक को कड़ी सजा दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह वहीं व्यक्ति था जिसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें जगह दी। अभियोजकों और दोनों छात्रों के वकीलों ने सजा को स्वीकार किया है और कहा कि वह इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। आचे प्रांत में लागू है सख्त इस्लामी शरिया कानून आचे इंडोनेशिया में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो धार्मिक दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पवित्र माना जाता है। यह एकमात्र प्रांत है, जहां 2006 में शांति समझौते के तहत इस्लामी शरिया कानून का यह संस्करण लागू किया गया है। यह शांति समझौता इंडोनेशिया की धर्मनिरपेक्ष केंद्र सरकार ने अलगाववादी संघर्ष को समाप्त करने के लिए किया था।इस कानून के तहत समलैंगिक संबंध बनाने, जुआ खेलने, शराब पीने, महिलाओं के तंग कपड़े पहनने और पुरुषों के शुक्रवार की नमाज में शामिल न होने पर कोड़े मारने की सजा दी जाती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 24, 2025, 18:06 IST
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