Chandigarh: पीयू में सिंगर मासूम शर्मा के शो में हथियारों और हिंसा को प्रमोट करने का आरोप, HC ने मांगा जवाब
पंजाब यूनिवर्सिटी में सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान हथियारों और हिंसा को प्रमोट करने वाले गाने का आरोप लगाते हुए दाखिल अवमानना याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी व पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफयर (डीएसडब्ल्यू) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतीन मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने साल 2019 में अपने एक फैसले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को आदेश दिए थे कि वे हिंसा, अश्लीलता और हथियारों को प्रमोट करने वाले गानों पर पाबंदी लगाएं। पांच साल पुराने आदेशों के बावजूद पीयू में इस तरह के गानों को गाने की इजाजत देना हाइकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। याचिका में कहा गया कि इस प्रकार हिंसा और हथियारों का महिमामंडन करना युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है। इसकी किसी भी स्थिति में इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पीयू में ऐसा हुआ है और इसलिए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की याचिका में मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होकर इस पर जवाब देना होगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 10, 2025, 08:02 IST
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