ओडिशा: कृषि विभाग का कर्मचारियों को आदेश- 31 जनवरी तक जमा करें संपत्ति की सूची, वरना रोक दिया जाएगा वेतन

ओडिशा में कृषि और किसान अधिकारिता विभाग ने अपने कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कर्मचारी का फरवरी से वेतन रोक दिया जाएगा। एक हालिया आदेश में कहा गया है, ओडिशा सरकार सेवा आचरण (संशोधन) नियम, 2021 के तहत उल्लिखित नियमों के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दस्तावेज जमा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह निर्देश, राज्य के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत शाखा (जीए एंड पीजी विंग) द्वारा जारी इसी तरह के संचार का अनुसरण करता है। सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत शाखा ने कहा था कि अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अधिकारियों के विचार के लिए संपत्ति विवरण की एक पूर्ण आवश्यकता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2023, 21:59 IST
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