Supreme Court: जस्टिस ओका ने रिटायर होने से पहले कहा- किसी अदालत को 'निचली' कहना सांविधानिक मूल्यों के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अदालत को निचली अदालत कहना सांविधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हत्या के 1981 के एक मामले में दो दोषियों को बरी करते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा, फैसला सुनाने से पहले हम 8 फरवरी, 2024 के आदेश में दिए गए निर्देश को दोहराते हैं कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को 'निचली अदालत के रिकॉर्ड' के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्टको निचली अदालत बताना हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ पीठ के लिए फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति ओका ने कहा, किसी भी कोर्टको निचली अदालत बताना हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आदेश को प्रभावी बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक परिपत्र जारी किया था। न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालयों को निर्देश का संज्ञान लेना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये भी पढ़ें-Supreme Court: कल मां का निधन, आज बेटे ने सुनाए 11 फैसले; अंतिम कार्य दिवस पर जस्टिस ओका ने क्या-क्या किया अभियोजन पक्ष ने निष्पक्ष जांच नहीं की पीठ का फैसला दो दोषियों की अपील पर आया, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अक्तूबर, 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से उनकी दोषसिद्धि और जेल की अवधि को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने निष्पक्ष जांच नहीं की क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के हलफनामों के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री को दबा दिया। ये भी पढ़ें-Supreme Court: विदाई समारोह में जस्टिस ओका बोले- सुप्रीम कोर्ट 'मुख्य न्यायाधीश केंद्रित', यह छवि बदलनी चाहिए यह भी दिलचस्प है कि सांविधानिक मूल्यों को रेखांकित करने वाले इस फैसले को लिखने वाले जस्टिस ओका शुक्रवार को ही रिटायर भी हुए। अपने विदाई समारोह में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने सुप्रीम कोर्ट को एक "मुख्य न्यायाधीश केंद्रित अदालत" करार देते हुए इसकी छवि को बदलने की जरूरत पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा, जब देशभर से आए 34 न्यायाधीश इस सर्वोच्च अदालत का हिस्सा हैं, तो उसका प्रशासनिक स्वरूप अधिक सहभागी और विकेंद्रीकृत होना चाहिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 24, 2025, 03:02 IST
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