SC: दिव्यांगों के लिए परीक्षा सुलभ बनाने को सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी को निर्देश, दो महीने में मांगी रिपोर्ट

UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश दिया कि वह अपनी आने वाली सभी परीक्षा अधिसूचनाओं में एक स्पष्ट प्रावधान शामिल करे, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम सात दिन पहले तक अपने स्क्राइब (लिखने वाले सहायक) को बदलने की अनुमति दी जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 03, 2025, 18:08 IST
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