SC: एल्गार केस से हटे न्यायमूर्ति सुंदरेश; बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे के लिए जस्टिस चंद्रशेखर के नाम की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश ने मंगलवार को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक केस के आरोपी अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अदालत की वेबसाइट पर दर्ज स्थिति के अनुसार यह मामला अब उनके समक्ष सूचीबद्ध नहीं होगा। यह सुनवाई जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच के समक्ष होनी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने आठ अगस्त को सीजेआई बी. आर. गवई के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और कहा था कि उनके मुवक्किल गाडलिंग छह साल से अधिक समय से जेल में हैं तथा उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में 11 बार स्थगित हो चुकी है। गाडलिंग पर आरोप है कि उन्होंने माओवादी संगठन को मदद पहुंचाई और सरकार की गतिविधियों से जुड़ी गुप्त जानकारी तथा नक्शे मुहैया कराए। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सुरजगढ़ की खदानों के खिलाफ माओवादियों को भड़काया और स्थानीय लोगों को आंदोलन से जोड़ा। यह मामला एल्गार परिषद सम्मेलन (31 दिसंबर 2017, पुणे) से जुड़ा है, जहां दिए गए भाषणों के बाद अगले दिन भीमा-कोरेगांव स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी। गाडलिंग को यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया गया है। इससे पहले बंबई हाईकोर्ट ने इसी मामले में महेश राउत को जमानत दी थी, लेकिन एनआईए ने इस आदेश को चुनौती दी थी। ये भी पढे़ं-'पीड़ित और कानूनी वारिस भी आरोपी के बरी होने पर कर सकते हैं अपील', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 26, 2025, 12:36 IST
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