Delhi NCR News: पुराने ट्रक-बस बदलने पर 10 साल तक टैक्स माफ, दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को दी मंजूरी
-बीएस-4 और उससे पुराने व्यावसायिक वाहनों की जगह बीएस-6 व इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स छूट-ब्याज सब्सिडी और कंपनी की छूट का मिलेगा लाभअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के परिवर्तन कार्यक्रम को दिल्ली में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहन स्क्रैप कर नए बीएस-4 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले मालिकों को 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों की जगह स्वच्छ तकनीक वाले वाहन लाना है। इससे वायु प्रदूषण कम होगा और व्यावसायिक परिवहन बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण होगा। योजना के तहत बीएस-4 या उससे नीचे के हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी) को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक एलजीवी खरीदने पर 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क माफ होगा। इसके अलावा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8 प्रतिशत तक की छूट तथा ईंधन वाउचर अथवा उसके बराबर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा। यदि वाहन मालिक नया वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा।इसी तरह बीएस-4 या उससे नीचे के मध्यम (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) को हटाकर नया बीएस-6, उससे बेहतर उत्सर्जन मानकों वाला या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भी यही लाभ मिलेंगे। योजना में पुरानी बसों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने योजना में एक और राहत दी है। पात्र वाहनों पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी छूट दी जाएगी। वहीं, जिन बीएस-4 वाहनों को योजना के तहत बदला जाना है, उन्हें अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना जरूरी नहीं होगा। ऐसे वाहन एनसीआर से बाहर स्थित गैर-एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल नहीं) शहरों में भी बेचे जा सकेंगे। सरकार के अनुसार इस योजना से दिल्ली-एनसीआर के करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को लाभ मिलने की संभावना है। योजना के तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले सभी नए हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि बसों के लिए केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना दिल्ली ईवी पॉलिसी-2026 के लक्ष्यों को गति देगी और परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करेगी। योजना का संचालन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान रहेगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 20, 2026, 21:30 IST
Delhi NCR News: पुराने ट्रक-बस बदलने पर 10 साल तक टैक्स माफ, दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को दी मंजूरी #TaxWaiverForUpTo10YearsOnReplacingOldTrucksAndBuses;DelhiGovernmentApprovesTheTransitionScheme. #SubahSamachar
