Himachal News: हिमाचल में अधिकारियों के वेतन पर अस्थायी रोक, 20 से 30 प्रतिशत वेतन छह माह तक स्थगित

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी जैसे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की 30 प्रतिशत वेतन अगले छह माह तक रोका जाएगा। जबकि सचिव, विभागाध्यक्ष, आईजी, डीआईजी, एसपी और वन विभाग के अधिकारियों के 20 प्रतिशत वेतन पर अस्थायी रोक रहेगी। नोटिफिकेशन देखें सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था अप्रैल 2026 के वेतन (जो मई में वितरित होगा) से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। साथ ही बोर्ड, निगम, पीएसयू, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भी इस व्यवस्था को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतन कटौती नहीं, बल्कि अस्थायी स्थगन है और रोकी गई राशि भविष्य में वित्तीय स्थिति सुधरने पर जारी की जाएगी। यह राशि पेंशन और लीव एनकैशमेंट जैसे लाभों में भी शामिल होगी। ई-सैलरी सिस्टम में इसका पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। ऋण ले रहे अधिकारियों को राहत देते हुए सरकार ने विकल्प दिया है कि वह आवेदन कर ईएमआई कटने के बाद बची राशि पर ही स्थगन लागू करवा सकते हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 19, 2026, 13:52 IST
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