Bulandshahar News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद के ध्यानार्थबुलंदशहर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त अरविंद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी का वर्ष 2014 में अपहरण कर फिरोजाबाद में दुष्कर्म किया गया था। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट ओमप्रकाश वर्मा के न्यायालय ने दोषी को 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 25 नवंबर 2014 को कोतवाली देहात में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद जानकारी हुई कि उनकी पुत्री को आरोपी अरविंद निवासी मोहल्ला संतनगर थाना लेनपार जिला फिरोजाबाद अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान कराए तो मामले में दुष्कर्म की धारा भी तरमीम कर दी गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। अब अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर अरविंद को दोषी करार दिया है। जानलेवा हमले के आठ दोषियों को 40-40 हजार का अर्थदंडबुलंदशहर। औरंगाबाद के गांव नौबतपुर निवासी वादी नवाब खां ने 4 फरवरी 2014 को थाना औरंगाबाद तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि वादी, उसके भाई हनीफ व निजाम, उसके लड़के अतीक व साजिद और दामाद दानिश को आरोपी पक्ष ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और जांच कर आरोपी अहमद सईद अहमद अली, रहीसुद्दीन, समशुद्दीन, रहीमुद्दीन, यासीन, अकरम व मोहम्मद अली के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जिस पर अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश में सभी आठ अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने और 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 29, 2025, 22:27 IST
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