UP: पत्नी की गला घोंटकर हत्या, इसलिए ली बेरहमी से जान; जुड़वां बेटियों की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास
आगरा में फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार सरोज ने पत्नी की हत्या के दोषी धर्मेंद्र पाराशर उर्फ धीरज को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी ने शक के आधार पर 25 मार्च, 2021 को अपनी पत्नी रुचि श्रीवास्तव की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी। पिता को सजा दिलाने में उनकी चश्मदीद जुड़वां बेटियों की गवाही अहम रही। थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गजल उर्फ बेबी श्रीवास्तव ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी बेटी रुचि ने घटना से 10 वर्ष पहले जिला मथुरा के गोवर्धन बड़ा बाजार निवासी धर्मेंद्र पाराशर उर्फ धीरज से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद बेटी ने जुड़वां रिद्धि व सिद्धि और तनु को जन्म दिया। आरोपी पति ने शक के आधार पर 25 मार्च, 2021 की रात बेटी की पिटाई की। कमरा बंद कर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपनी तीनों बेटियों को घर में छोड़कर भाग गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 14, 2026, 21:03 IST
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