Chandigarh News: पुराने मिलरों को एजेंसी सीधा करेगी आवंटन, खरीफ सीजन के लिए मिलिंग नीति की जारी
-पंजीकरण करवाना अनिवार्य, डिफाल्टरों व योग्य मिलरों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेंगे विभाग--- अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति जारी कर दी है ताकि इस बार सुचारू रूप से धान की खरीद का काम पूरा हो सके। पुराने मिलरों को एजेंसी सीधा आवंटन जारी करेगी जिससे मिलरों को आवंटन के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलरों ने सरकार के समक्ष यह प्रमुख मांग रखी थी। सभी खरीद एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि डिफाल्टरों और योग्य मिलरों की एक सूची पोर्टल पर अपलोड की जाए। नीति के अनुसार पिछले खरीफ सीजन के दौरान जिन मिलरों का पंजीकरण था और जिन्होंने अपने सभी तरह की बकाया राशि जमा करवा दी थी उनको सीधा एजेंसी की तरफ से स्टेज-1 अलॉटमेंट की गई। वहीं, जिन मिलरों का बकाया बाकी है उनको अस्थायी अलॉटमेंट की जाएगी और बकाया राशि जमा करवाने के लिए सीजन शुरू होने से पहले 10 दिन का समय दिया जाएगा। नीति के तहत प्रत्येक मिलर के लिए अपना पंजीकरण करवान अनिवार्य होगा। तभी प्रदेश में उसे काम करने की अनुमति होगी। पंजीकरण के लिए मिलर्स www.anaajkharid.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवंटन के लिए भी इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। खरीद एजेंसी से आवंटन के लिए भी सरकार की तरफ से मापदंड तय किए गए हैं। मिलरों को किसी भी एजेंसी की तरफ से डिफाल्टर घोषित न किया गया हो। राइस मिल परिसर पर किसी भी तरह का कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस होना चाहिए। खासकर धान स्टोरेज एरिया पर कैमरों की नजर होनी चाहिए। पंजाब राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान तरसेम सैनी ने कहा कि सरकार ने लगभग उनकी सभी मांगों को नीति में शामिल कर लिया है। बता दें कि हाईब्रिड धान को उठाने से मिलरों ने इन्कार कर दिया है, जिसके लेकर इस बार भी विवाद बढ़ सकता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 08, 2025, 20:18 IST
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