Azamgarh News: जानलेवा हमले के मामले में 10 आरोपी बरी, अदालत बोली- सपा MLC ने गुमराह किया, मुकदमा दर्ज करें
वर्ष 2022 के लोकसभा उप चुनाव के दौरान कोट चौराहे पर जानलेवा हमले के मामले में 10 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद यह फैसला सुनाया। मुकदमे में गवाही से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ये है पूरा मामला दरअसल, जमाली 5 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। उनका आरोप था कि रात एक बजे कोट चौराहे पर सपा के 30 से 40 लोगों ने उन्हें घेर कर जानलेवा हमला किया। जमाली ने शहर कोतवाली में आजम एबाद खान, अबू जफर आजमी, अफजल, मोहम्मद आजम, असफर खान, मोहम्मद जकारिया, खुरदिल उर्फ मिर्ज़ा फराज, अबू बकर और अब्दुल्ला समेत 10 लोगों के विरुद्ध नामजद और 30-40 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमाली समेत छह गवाह कोर्ट में पेश हुए। जमाली समेत सभी गवाह अदालत में पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गए। अदालत ने सभी 10 आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। साथ ही गुड्डू जमाली के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के आरोप में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर नोटिस भेजने का आदेश दिया है, ताकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली नियत तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उनके बयान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों न अमल में लाई जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 19, 2025, 00:01 IST
Azamgarh News: जानलेवा हमले के मामले में 10 आरोपी बरी, अदालत बोली- सपा MLC ने गुमराह किया, मुकदमा दर्ज करें #CityStates #Azamgarh #Varanasi #AzamgarhCourt #UpNews #HindiNews #SubahSamachar