Delhi News: कोर्ट ने चेताया, पक्ष नहीं रखा तो खामियाजा भुगतोगे

- पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या में नई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणीअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के ५० साल से अधिक समय बाद मामले की नई जांच की मांग करने वाले भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद ऐसी मांग कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता 11 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए, तो उन्हें कठोर कीमत चुकानी पड़ सकती है।अश्विनी चौबे ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या के मामले में अदालत की निगरानी में नई सिरे से जांच (सीबीआई के माध्यम से) की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि मिश्रा की हत्या के लिए गलत लोगों को फंसाया गया और सीबीआई ने पूरी जांच ही नहीं की। चौबे ने दोषियों की ओर से दायर अपीलों में हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए कहा कि यह हत्या एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा थी, जिसका मकसद जनता दल के प्रभावशाली नेता को रास्ते से हटाना था। चौबे ने याचिका में दावा किया कि मिश्रा जयप्रकाश नारायण (जेपी) से मिलने के बाद जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने अक्टूबर 1978 की बिहार सीआईडी रिपोर्ट, फरवरी 1979 की न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे की रिपोर्ट और 1978 में एक प्रमुख अखबार द्वारा कराई गई जांच का हवाला दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई ने जांच का रुख बदलकर आनंद मार्गियों को निशाना बनाया, जबकि वास्तविक साजिशकर्ता राजनीतिक स्तर पर सक्रिय थे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 04, 2025, 20:08 IST
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