Gurugram News: ऊपरी अदालत ने बिजली चोरी के मामले निचली अदालत का फैसला पलटा

2021 में बिजली निगम ने बिजली चोरी करने पर लगाया था 20 हजार रुपये का जुर्माना संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बिजली चोरी गलत करार देने के निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत ने पलटते हुए खारिज कर दिया है। ऊपरी अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बिजली चोरी के मामले सिविल अदालत के सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। बिजली निगम ने दौलताबाद में ओम चंद निवासी के बिजली मीटर की जांच की गई थी। जांच में बिजली निगम ने बिजली चोरी करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने जुर्माने भरने के बाद अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि कृषि और घरेलू उपयोग के लिए दो अलग-अलग बिजली कनेक्शन लिए हुए थे। वह लगातार बिजली का बिल भर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके भाई के साथ चल रहे संपत्ति विवाद के कारण गढ़े गए हैं। निचली अदालत ने इसी साल दो अप्रैल को बिजली उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया और निगम को रुपये वापस देने का आदेश दिया था। इस पर अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि बिजली चोरी के मामले में सुनवाई का सिविल अदालत के क्षेत्राधिकार के न होने पर निचली अदालत को खारिज कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 19, 2025, 19:34 IST
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