Chamba News: बीमा कंपनी को 72 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश
बीमित कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रभावित को नहीं मिली बीमा की राशि लावारिस पशु बचाते हुई थी कार दुर्घटना, बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से किया मना उपभोक्ता जिला निवारण कमीशन धर्मशाला-चंबा की अदालत ने सुनाया फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। लावारिस पशु को बचाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुई बीमित कार की उपभोक्ता को मुआवजा राशि न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता जिला निवारण कमीशन धर्मशाला-चंबा की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 72,000 रुपये की राशि प्रभावित को अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला-चंबा की अदालत में पीड़ित ने बताया कि उसका वाहन एचपी-73-7692 नंबर से पंजीकृत है। साथ ही उसने अपनी कार का बीमा 19 नवंबर 2020 से लेकर 18 अक्तूबर 2021 तक करवाया है। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर 2021 को कुठेड़ मार्ग पर चलुंज नामक स्थान पर लावारिस पशु को बचाते समय दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद सर्वेयर, पुलिस टीम ने घटनास्थल पर वास्तु स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने गाड़ी की इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को समस्त दस्तावेज सौंप कर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। अमूमन दो माह तक कागजों की तफ्तीश के बाद कंपनी ने इंश्योरेंस की राशि देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला-चंबा में केस दायर किया गया। जिसके तहत अब उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने इंश्योरेंस कंपनी को 72,000 रुपये प्रभावित को अदा करने के सुनाए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 18, 2025, 16:52 IST
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