Delhi NCR News: अभिजीत अय्यर-मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाने वाला आदेश रद्द

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार मनीषा पांडे और अन्य पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट्स के मामले में अभिजीत अय्यर-मित्रा के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की एकलपीठ ने कहा कि सेशंस अदालत का आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया था। कोर्ट ने मामले को सेशंस जज को वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि वह विस्तृत कारणों के साथ नया आदेश पारित करे।न्यायमूर्ति कठपालिया ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, इस तरह का स्टे संतोषजनक नहीं है। मैं इसे सेशंस कोर्ट को वापस भेज रहा हूं, ताकि विस्तृत आदेश पारित किया जाए। मैं समझना चाहता हूं कि सेशंस जज के मन में क्या था कि उन्होंने स्टे दिया। दोनों पक्षों की सहमति से मैं इस याचिका का निपटारा कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों-पत्रकारों और अभिजीत अय्यर-मित्रा को 22 मई को सेशंस कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही सेशंस अदालत को चार सप्ताह के अंदर मामले का फैसला करने का आदेश दिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 20, 2026, 20:41 IST
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