Kangra News: ईंट भट्टा चोरी कांड में तीन दोषी करार, एक-एक वर्ष का कारावास

धर्मशाला। जवाली के पपलाह में स्थित नागनी माता ईंट भट्टे में वर्ष 2019 में हुई चोरी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2019 को शिकायतकर्ता पंकज महाजन (निवासी वाघनी, नूरपुर) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पपलाह स्थित ईंट भट्टे के स्टोर की कुंडी तोड़कर लोहे के पाइप, शटरिंग प्लेटें और अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। मौके से आरोपी अमित चौधरी पकड़ा गया था, जिसने अपने साथी सुल्तान के साथ मिलकर चोरी की बात कबूली। पुलिस जांच में चोरी का सामान जसूर स्थित दुर्गा ऑटो के कबाड़ गोदाम से बरामद हुआ, जिसके बाद सामान खरीदने वाले गोदाम प्रबंधक जगदीश सिंह उर्फ बिट्टू को भी नामजद किया गया। अदालत ने मामले में 14 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अमित चौधरी और सुल्तान को धारा 454 व 380 के तहत एक-एक साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, चोरी का सामान खरीदने के दोषी जगदीश सिंह को धारा 411 के तहत एक साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 03, 2026, 19:24 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Kangra News: ईंट भट्टा चोरी कांड में तीन दोषी करार, एक-एक वर्ष का कारावास #KangraNews #TodayKangraNews #KangraHindiNews #SubahSamachar