Chandigarh News: पंजाब में वाहन स्क्रैप कराने के लिए तीन नए सेंटर खुले, आठ जिलों को सीधा फायदा

-मोहाली, पटियाला और मानसा में सुविधा शुरू, सभी जिलों में कलेक्शन सेंटर भी बनेंगे-नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, मोटर व्हीकल टैक्स भी नहीं देना होगा ---राजिंद्र शर्मा चंडीगढ़। पंजाब में अब पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य में मोहाली, पटियाला और मानसा में नए वाहन स्क्रैप सेंटर शुरू हो गए हैं। हर जिले में एक कलेक्शन सेंटर भी खोला जाएगा, ताकि बाकी जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। 20 नए कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस व मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। नए स्क्रैप सेंटर खुलने से अब आठ जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिला है, जिनमें मोहाली, पटियाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं। इसी तरह कलेक्शन सेंटर के जरिये बाकी जिलों में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इन सेंटरों से सीधा स्क्रैप सेंटरों तक वाहनों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार तीन नये सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिन पर लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा सकते हैं। प्रदेश में मोरिंडा और लुधियाना में पहले से ही दो स्क्रैपिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन सेंटरों की कमी के कारण इन दो सेंटरों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण नये स्क्रैप सेंटर बनाने का फैसला लिया गया।पंजाब में बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या, 1.45 करोड़ पंजीकृतप्रदेश में पिछले कुछ सालों से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। सूबे में अब तक 1.39 करोड़ वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर वाहनों का 12 से 15 साल पहले पंजीकरण हुआ था। यही कारण कि इन वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए ही यह सुविधा शुरू की जा रही है। हर साल औसत पांच से सात लाख वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। वर्ष 2023 में 6.40 लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ, जबकि वर्ष 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 7.05 लाख हो गई। इसी तरह वर्ष 2025 में अब तक 2.94 लाख से ऊपर वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया खरीदने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को में 15 व नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 फीसदी तक छूट दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति के तहत वाहन स्क्रैप करने पर सेंटर की तरफ से वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट गाड़ी के मालिक लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाएंगे तो उनको नई गाड़ी की पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 02, 2025, 20:50 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Chandigarh News: पंजाब में वाहन स्क्रैप कराने के लिए तीन नए सेंटर खुले, आठ जिलों को सीधा फायदा #ThreeNewCentresOpenedForVehicleScrapInPunjab #EightDistrictsBenefitDirectly #SubahSamachar