Panchkula News: प्रदेश में स्थापित होंगी तीन नई पोक्सो फास्ट ट्रैक अदालतें

27 न्यायिक अधिकारियों के तबादला व नियुक्ति आदेश जारीअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 27 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। इनमें से अधिकांश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इस आदेश में कई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पोक्सों के मामलों की सुनवाई के लिए नए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। अनिल कुमार बिश्नोई फरीदाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-I के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। अल्का मालिक को चंडीगढ़ से स्थानांतरित कर हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जगजीत सिंह को जगाधरी से सोनीपत भेजा गया है। अजय प्रशार को भिवानी से कैथल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। जगदीप सिंह को गुरुग्राम से पंचकूला भेजा गया है जहां वे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। गगनदीप कौर सिंह करनाल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश बनी रहेंगी। सुशील कुमार गर्ग को करनाल से नूंह भेजा गया है। पूनम सुनेजा हिसार से जींद, जबकि राज गुप्ता रोहतक से पलवल स्थानांतरित किए गए हैं। सुधीर जीवन को झज्जर से फरीदाबाद भेजा गया है। भवना जैन को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ भेजा गया है जहां वे सीबीआई की विशेष अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगी। सुरुचि अत्रेजा सिंह भिवानी में पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यरत रहेंगी संजय कुमार शर्मा को गुरुग्राम में नए पोक्सो कोर्ट का प्रभार दिया गया है। मनीष दुआ को 3 नवंबर से पंचकूला के नए पोक्सो कोर्ट में नियुक्त किया गया है। नताशा शर्मा को फतेहाबाद से हिसार स्थानांतरित किया गया है।अभिषेक फुटेला को पलवल से फरीदाबाद में नए पोक्सो कोर्ट के लिए नियुक्त किया गया है। विवेक यादव को कैथल से रोहतक में औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में भेजा गया है। संप्रीत कौर को चंडीगढ़ से अंबाला में तैनात किया गया है।हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी (मनीष दुआ को छोड़कर) तुरंत अपने वर्तमान पदों का कार्यभार छोड़ें और नए पद पर कार्यभार ग्रहण करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि सांसदों या विधायकों से संबंधित सभी लंबित मामलों को अगली सुनवाई से पहले अन्य सक्षम अदालतों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 21, 2025, 20:33 IST
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