Hapur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास और विरोध करने पर गाली गलौज, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दो अन्य अभियुक्तों को भी जाति सूचक शब्द कहने व अन्य आरोपों में भी सजा सुनाई गई है।गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह क्षेत्र के एक गांव में धान लगा रही थी। नौ जुलाई 2021 की सुबह करीब नौ बजे उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री धान के खेत पर जा रही थी। तभी गांव निवासी गल्लड़ उसकी बेटी को गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने लगा। बेटी ने शोर मचाने का प्रयास किया तो उसका मुहं भींचकर ले जाने लगा। विरोध करने पर जाति सूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर घटना के बारे में जानकारी दी। वह आरोपी के घर गई तो उसके परिजन तरीकत, शौकत, गल्लड़ उर्फ रहीस ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्के देकर घर से भाग दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त तरीकत, शौकत को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। जबकि अभियुक्त गल्लड़ उर्फ रहीस को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 07, 2025, 21:54 IST
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