UP: सोशल मीडिया पर बच्चों के बारे में कुछ भी शेयर करने से पहले सोच लें, पांच साल की है सजा; दो युवक बुरे फंसे

सोशल मीडिया पर बाल याैन शोषण सामग्री साझा करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। हाल ही में ऐसे ही दो मामले सामने आए हैं, जिनमें इंस्टाग्राम पर अलग-अलग दो युवकों ने बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। मामले में यूएसए के संगठन नेशनल सेंटर फाॅर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) पोर्टल ने गृह मंत्रालय को अलर्ट जारी किया। इस पर आरोपियों की पहचान के बाद दोनों मामलों में थाना साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को नोटिस जारी कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 23, 2026, 10:01 IST
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