UPS: यूपीएस में सिर्फ पेंशन नहीं, कर्मचारियों को मिलते हैं इतने सार फायदे, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
UPS: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच स्विच को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं। अब कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई शर्तें रखी गई हैं। क्या है नियम यूपीएस से एनपीएस में जाने की सिर्फ एक बार इजाजत होगी और वापसी का विकल्प नहीं होगा। यह विकल्प सेवानिवृत्ति से कम से कम एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक लिया जा सकेगा। इसके अलावा वैसे कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक मामले लंबित हैं या जिन्हें सेवा से हटाया गया है। अगर कोई कर्मचारी समय सीमा के भीतर विकल्प का चुनाव नहीं करता है, तो स्वतः ही उन्हें यूपीएस के तहत ही माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है 30 सितंबर 2025 के बाद एनपीएस में रह रहे कर्मचारी यूपीएस नहीं चुन पाएंगे। यह अंतिम तारीख उन रिटायर्ड एनपीएस सब्सक्राइबर्स और मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो यूपीएस में आना चाहते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 08, 2025, 16:16 IST
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