UP: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 46 दिन में आजीवन कारावास, दो लाख जुर्माना लगाया

मोबाइल दिखाकर पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने 46 दिन में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। एसपी का कहना है कि यह प्रदेश की पहली घटना है, जिसमें इतने कम समय में पीड़िता को न्याय दिलाया गया है। कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि थाना क्षेत्र के बोहरा गांव निवासी अनिल कुमार उसकी पांच वर्षीय पुत्री को अपने घर ले गया। जहां उसे मोबाइल दिखाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। 15 जुलाई 2015 को बेटी के पेट में दर्द हुआ तभी उसने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पड़ताल कर चार अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी, गवाह सहित डॉक्टर के बयान दर्ज हुए। डेढ़ माह बाद सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए अनिल कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 01, 2025, 20:00 IST
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