UP : हत्या के नौ दोषियों को उम्रकैद, 2013 में बच्चों के विवाद में घर में घुसकर की थी ग्रामीण की हत्या

बलरामपुर में वर्ष 2013 में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रदीप कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने कहा कि सामूहिक रूप से की गई यह वारदात समाज में भय फैलाने वाली है। मामला थाना गैसड़ी क्षेत्र के परशुरामपुर रजेहना गांव का है। 22 जून 2013 को वादी भागीरथ के घर में विपक्षी पक्ष के लोगों ने बच्चों के आपसी विवाद को लेकर हमला बोल दिया था। वासुदेव, दुर्गेश, कबूतरी, सुनीता, अनीता, लहिराम, सेवरी देवी, अशोक कुमार और भानमति ने मिलकर वादी के पिता शिवचरन को लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। भागीरथ की तहरीर पर थाना कोतवाली गैसड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना की विवेचना पूरी कर नौ अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। करीब बारह वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सभी अभियुक्त घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 07, 2025, 20:04 IST
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