US: एपस्टीन की फाइलें जारी करने वाला विधेयक कांग्रेस में पारित, अब राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार
यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक कराने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को एक विधेयक पारित हुआ। इसके तुरंत बाद यह विधेयक सीनेट में भी पारित हो गया। इसका नाम 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी विधेयक' है। अब इस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। ये भी पढ़ें:ट्रंप ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की पेशकश की, मेक्सिको ने सख्ती से खारिज किया प्रस्ताव ट्रंप पहले ही कह चुके विधेयक पर हस्ताक्षर करने की बात एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेट ने बिना किसी औपचारिक मतदान के विधेयक को पारित माना। इसका मतलब है कि प्रतिनिधि सभा से पहुंचते ही विधेयक को सीनेट में बिना बहस और मतदान के सीधे मंजूरी दी गई। अब इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह इसे कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिधि सभा ने भारी अंतर से पारित किया विधेयक यह घटनाक्रम उस समय हुआ, जब प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को 247-1 के भारी अंतर से पारित किया। केवल सांसद क्ले हिगिन्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल को सार्वजनिक करने से निश्चित तौर पर निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचेगा। हिगिन्स ने एक्स पर लिखा, मैं शुरुआत से इस विधेयक के खिलाफ रहा हूं। तीन महीने पहले इसमें जो खामियां थीं, वह आज भी हैं। यह अमेरिका की 250 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है। जैसा कि लिखा गया है कि यह विधेयक गवाहों, परिवार के सदस्यों जैसे निर्दोष लोगों की जानकारी उजागर कर देगा। ये भी पढ़ें:व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस से खशोगी की हत्या पर हुए सवाल, बचाव में बोले ट्रंप- उन्हें कुछ नहीं पता उन्होंने आगे लिखा, अगर इसे मौजूदा रूप में लागू किया गया तो अपराध जांच से जुड़ी फाइल का इतना बड़ा खुलासा मीडिया के हाथों निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं इसके लिए मतदान नहीं करूंगा। हिगिन्स ने कहा कि अगर सीनेट इस विधेयक में संशोधन करेगी और पीड़ितों व उन अमेरिकियों की निजता की रक्षा सुनिश्चित करेगी जिनका नाम फाइल में है लेकिन जिन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, तो वे इसके पक्ष में वोट देंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 19, 2025, 05:14 IST
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