US Tariffs: ट्रंप के टैरिफ को संघीय अदालत ने क्यों बताया अवैध, भारत पर लगे आयात शुल्क पर आगे क्या; कितनी राहत?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया के अलग-अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को वॉशिंगटन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि ट्रंप की तरफ से लगाए गए अधिकतर आयात शुल्क गैरकानूनी हैं। इस दौरान कोर्ट ने इस ताकत का इस्तेमाल करने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी सवाल उठाया। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से अपने व्यापार साझेदारों पर कम से कम 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। वहीं, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की दर अब 50 फीसदी हो चुकी है। हालांकि, अमेरिकी संघीय अदालत का फैसला दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत भरा फैसला बनकर आया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 30, 2025, 05:19 IST
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