VIDEO: फायर एनओसी के नियमों में बदलाव, जीएसटी और हस्ताक्षर अनिवार्य

फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर नियमों में बदलाव किया गया है। अब जीएसटी नंबर और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी के बिना आवेदन नहीं किया जा सकेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि फायर एनओसी के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस पर आवेदक को अपनी फर्म का जीएसटी नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सहित अन्य दस्तावेज स्कैन कर उपलब्ध कराने होते हैं। इस बार हस्ताक्षर का कॉलम भी जोड़ा गया है। इसमें हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी देनी होती है। अगर किसी फर्म का पंजीकरण जीएसटी विभाग में नहीं है तो आवेदन नहीं किया जा सकेगा। फायर एनओसी और नवीनीकरण के लिए आवेदन के बाद संबंधित एफएसओ को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 13, 2026, 18:30 IST
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