Haridwar: दिवाली पर खुले और तय क्षेत्रों में ही लगेंगी पटाखों की दुकान, लाइसेंस लेना अनिवार्य

दीपावली त्योहार को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पटाखों की दुकान बिना लाइसेंस के नहीं लगेगी और दुकानें केवल खुले एवं निर्धारित क्षेत्रों में ही लगाई जाएंगी। इन दुकानों में सुरक्षा के सभी मानक पूरे करने अनिवार्य होंगे। साथ ही पटाखा बाजार में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ न रखने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने कहा कि दीपावली के अवसर पर अस्थायी पटाखों की दुकानें लगाने के लिए सभी को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन कर अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित स्थल के अलावा नियम विरुद्ध किसी भी स्थान पर दुकान मिली तो उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, दुकानों के आगे फुटपाथ और नालियों के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करने का भी निर्देश दिया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 14, 2025, 19:15 IST
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