Bareilly News: अपहरण के दोषी दो लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा, कोर्ट ने 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

बरेली में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिंकू व राजेश नाम के आरोपियों को बहला-फुसलाकर किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी विनोद की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। पीड़िता ने दुष्कर्म की बात से इन्कार किया। ऐसे में आरोपियों को दुष्कर्म की धाराओं में दोषमुक्त करार दिया गया है। फरीदपुर थाने के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून 2013 को उसकी बेटी गांव के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। रास्ते में पिंकू, राजेश और विनोद उसको बहला-फुसलाकर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई थी। विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म की बात साबित करने में नाकाम रहा। पीड़िता ने भी बयानों में दुष्कर्म की बात से इन्कार किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिंकू, राजेश को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया । अभियोजन पक्ष बहला-फुसलाकर अपहरण की बात साबित करने में सफल रहा। कोर्ट ने दोनों को अपहरण में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 27, 2025, 15:51 IST
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