निर्वाचन आयोग सख्त: 15 जून तक निपटाएं सभी लंबित मामले, झारखंड के जिला अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाता सूची मैपिंग का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन सदन से आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मैप्ड मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामान्यतः अतिरिक्त दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। वहीं, अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस मिलने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसके बाद दावों और आपत्तियों के निस्तारण उपरांत 7 अक्तूबर2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इन कार्यों कीविस्तृत समीक्षा की गई उन्होंने अधिकारियों को गलत मैपिंग के मामलों की विशेष निगरानी करने, अनमैप्ड मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और गैर-नागरिक मतदाताओं की पहचान करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर का उद्देश्य किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं देना है। साथ ही यह प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये भी पढ़ें-NEET Paper Leak: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज, रांची में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन; जमकर हुई नोकझोंक बैठक में मैपिंग कार्य, एसआईआर प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि 15 जून तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित सभी लंबित मामलों का निपटारा कर लिया जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 02, 2026, 18:29 IST
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