UP: आगरा-जलेसर-एटा हाईवे का रास्ता हुआ साफ, सीईसी ने की पेड़ काटने की सिफारिश; सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
आगरा से जलेसर होते हुए एटा तक सड़क निर्माण की बाधा खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने अपनी सिफारिश दाखिल कर दी है, जिसमें पेड़ काटने की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। सीईसी टीम ने इसके एवज में 38 हजार पेड़ आगरा और एटा में लगा दिए जाने का ब्योरा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। लोक निर्माण विभाग के हाइवे डिवीजन ने आगरा-जलेसर-एटा रोड के निर्माण के लिए 3,014 पेड़ काटने की याचिका आईए नंबर 108684-85 और आईए नंबर 72857 दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरे पेड़ काटने के मामले में अनुमति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि जब तक दस गुने पेड़ नहीं लगा दिए जाते, तब तक कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। 27 मार्च को सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की टीम ने आगरा और एटा का निरीक्षण किया, जहां 3014 पेड़ काटने की जगह 38,740 पौधे लगाने की रिपोर्ट दी गई है। ये भी पढ़ें -UP:करणी सेना ने पीछे किए कदम, 12 अप्रैल को नहीं होगी रक्त स्वाभिमान रैली; वीडियो जारी कर बताई ये वजह
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 05, 2025, 09:32 IST
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