West Bengal: 'सहमति से बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं', महिला के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पुरुष पर महिला की तरफ से लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अदालत ने कहा है कि अगर शादी नहीं हो पाती है और रिश्ते टूट गया है, तो सिर्फ इसलिए ही आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरानजज ने कहा कि शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा होना चाहिए था। जज ने आगे कहा कि जिस तरह से दोनों (महिला और पुरुष) व्यवहार कर रहे थे, उससे दोनों की सहमति के संकेत मिल रहे थे। (ये खबर अपडेट की जा रही है)

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 18, 2026, 08:22 IST
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