Kangra News: चेक बाउंस के मामला में दोषी महिला को छह माह की जेल
धर्मशाला। चेक बाउंस मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी महिला को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जवाली शशि कांत की अदालत ने दोषी को छह माह का साधारण कारावास और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 8,52,222 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यदि 30 दिन में इस राशि का भुगतान नहीं हुआ तो दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।मामले के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की लब शाखा ने आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंक के मुताबिक महिला ने वर्ष 2018 में मुद्रा योजना के तहत 5.90 लाख रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था। लंबे समय तक किश्तें जमा न करने के कारण यह खाता एनपीए घोषित हो गया। बैंक के दबाव के बाद आरोपी ने अप्रैल 2022 में बकाया राशि चुकाने के लिए 5.90 लाख रुपये का चेक जारी किया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद बैंक ने नियमानुसार कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो राशि अदा की और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने इस सजा के माध्यम से कड़ा संदेश दिया है कि वित्तीय लेन-देन में लापरवाही और कानूनी नोटिस की अनदेखी भारी पड़ सकती है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 26, 2026, 18:55 IST
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