Mumbai: महिला आयोग का महिला डॉक्टर के उत्पीड़न पर एक्शन, सर जेजे अस्पताल को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) ने मुंबई के सरकारी संचालित सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डीन को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक महिला प्रोफेसर द्वारा विभागाध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा समय पर रिपोर्ट ना सौंपने को लेकर भेजा गया है। आयोग के अनुसारशिकायतकर्ता, जो कि पूर्व में जेजे अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में कार्यरत एक प्रोफेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 10 जुलाई को अपने विभागाध्यक्ष पर लगातार मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे लगभग एक साल तक विभागाध्यक्ष के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद विभागाध्यक्ष उसे लगातार गंभीर मानसिक कष्ट देते रहे। आयोग ने दो बार विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी दरअसल, आयोग ने सरकारी अस्पताल प्रशासन से शिकायत पर की गई आंतरिक कार्रवाई के बारे में दो बार विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पहली बार 18 जुलाई को और दूसरी बार 24 अक्तूबर को। हालांकि दोनों ही बार अस्पताल ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद आयोग ने 29 अक्तूबर को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में सुनवाई की। इस दौरान अस्पताल की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें शिकायत और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। आयोग ने इसे 'गंभीर लापरवाही' करार देते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न करना और आयोग के प्रति असहयोग दिखाना शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाता है। आयोग ने डीन को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर अस्पताल की आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज और शिकायतकर्ता की शिकायत पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ आयोग ने अस्पताल से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या जिस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पुनर्नियुक्त किया गया था, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। सात दिनों के भीतर आयोग ने मांगा जवाब अस्पताल को लिखे पत्र में आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी अवाडे ने कहा, "कृपया हमें सूचित करें कि क्या आपने शिकायतकर्ता को दिए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के बारे में सरकार को सूचित किया है। इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए, आपको महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 (2) और 12 (3) के अनुसार सात दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।"
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 06, 2025, 05:32 IST
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