Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर एट रामपुर पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दोषी राकेश कुमार उर्फ रॉकी, पुत्र रामसरण गांव बीशल, डाकघर डिगेढ़, तहसील आनी, जिला कुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी राकेश ने पीड़िता, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, उसे भगाकर शादी कर ली थी। बेटी ने पिता को शिकायत करने से मना किया, लेकिन शादी के 5-6 माह बाद पीड़िता ने अपने घरवालों को बताया कि आरोपी और उसके परिवार वाले उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं। इस पर 15 मई 2019 को पीड़िता के घरवालों को पता चला कि पीड़िता ने लुहरी पुल से सतलुज नदी में छलांग लगाई है। पुलिस ने उसके शव की तलाश की जो 29 मई 2019 को कुछ दूरी पर सतलुज नदी में मिली। पोस्टमार्टम में पाया गया कि पीड़िता के गर्भ में शिशु पल रहा था। इस बारे में आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने और नाबालिग के साथ आरोपी राकेश की ओर से शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश एसआई भागचंद की ओर से की गई। चालान अदालत में पेश करने के बाद 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। वैज्ञानिक साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार के माता-पिता को पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने और तंग करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आरोपी राकेश को नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 10 साल कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी तरह के संबंध बावजूद उसकी मर्जी भी जुर्म है, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई सहमती नहीं होती। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 30, 2022, 22:30 IST
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