Kangra News: पीएम मुद्रा योजना के डिफाल्टर को ब्याज समेत चुकाने होंगे 1.56 लाख

धर्मशाला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लिया गया कर्ज वापस न चुकाने वाले एक डिफाल्टर को अदालत से बड़ा झटका मिला है। सीनियर सिविल जज धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने योल के प्रतिवादी को बकाया 1.56 लाख रुपये की राशि 9 फीसदी सालाना ब्याज और मुकदमे के खर्च सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। किश्तें न चुकाने और कोर्ट की कार्रवाई से लगातार गायब रहने पर अदालत ने प्रतिवादी को एकतरफा (एक्स-पार्टी) घोषित कर यूको बैंक के पक्ष में डिक्री पारित की है। मामले के अनुसार यूको बैंक की कोतवाली बाजार शाखा ने प्रतिवादी को 2 फरवरी 2023 को मशीनरी खरीदने के लिए 1.60 लाख रुपये का टर्म लोन स्वीकृत किया था। इसके लिए प्रतिवादी ने डिमांड प्रॉमिसरी नोट और लोन एग्रीमेंट सहित सभी जरूरी दस्तावेज निष्पादित किए थे। बैंक का आरोप था कि ऋण लेने के बाद प्रतिवादी ने शर्तों के अनुसार किश्तों का भुगतान नहीं किया। इससे 31 मार्च 2024 तक ब्याज सहित 1,42,966 रुपये बकाया हो गए, जो 31 जनवरी 2025 तक का ब्याज जोड़ने पर कुल 1,56,540 रुपये पहुंच गए। इसके बाद बैंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी शुरू में अदालत में पेश हुआ, लेकिन बाद में उसने लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। लगातार अनुपस्थित रहने पर अदालत ने 12 सितंबर 2025 को उसे एकतरफा घोषित कर दिया। बैंक प्रबंधन ने गवाही और ऋण संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। अदालत ने पाया कि बैंक ने साक्ष्यों से अपना दावा साबित कर दिया है, जबकि प्रतिवादी इसका खंडन करने में नाकाम रहा। इसके बाद अदालत ने बैंक के पक्ष में 1,56,540 रुपये की वसूली की डिक्री पारित कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 23, 2026, 17:58 IST
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