Agra News: दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी और 50 दुकानों का समूह अनिवार्य
आगरा। दिवाली पर्व पर अस्थायी शेड लगाकर आतिशबाजी (पटाखे) बेचने के लिए दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना और एक स्थान पर अधिकतम 50 दुकानों का समूह बनाना अनिवार्य होगा। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (आगरा) ने जिला प्रशासन को विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) का शत-प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि इन मानकों का पालन होने पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे और एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, आतिशबाजी बिक्री के लिए बनाए जाने वाले शेड केवल अज्वलनशील (न जलने वाली) सामग्री से तैयार किए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी शेड आमने-सामने नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा, दुकानों के प्रत्येक समूह के पास प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहनों की तैनाती अनिवार्य होगी। प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण और आतिशबाजी से जुड़े अदालती आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन बातों का भी रखना होगा ध्यान- दुकानों में क्लोरेट युक्त संवेदनशील पटाखे, जैसे रंगीन व तारा बत्तियां या डॉट कैप्स बेचने पर रोक रहेगी। - दुकानों के 50 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने या उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। - बिक्री स्थल के पास तेल के दीपक, गैस लैंप या किसी भी प्रकार की खुली लौ का प्रयोग वर्जित है। - रोशनी के लिए ढीले तारों के बजाय मजबूत स्विच बोर्ड और सुरक्षित वायरिंग का होना अनिवार्य है। --------
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 31, 2026, 02:57 IST
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