Kangra News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज, एक साल की सजा बरकरार
धर्मशाला। चेक बाउंस के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अमन सूद की अदालत ने आरोपी रणवीर सिंह की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास की सजा और पांच लाख रुपये मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही आरोपी को तत्काल निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।मामले के अनुसार, धर्मशाला के लोअर बड़ोल निवासी राहुल धीमान ने रणवीर सिंह के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने उन्हें और उनके रिश्तेदार को इंग्लैंड में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने का झांसा देकर कुल 3.43 लाख रुपये लिए थे। वादा पूरा नहीं होने पर दोनों ने रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपी टालमटोल करने लगा। इसके बाद 17 अक्तूबर 2013 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें आरोपी ने रकम लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार की।जनवरी 2014 में आरोपी ने 3.43 लाख रुपये का चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण 11 जनवरी को बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में मामला दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पांच दिसंबर 2025 को आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और पांच लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई थी। इस फैसले को रणवीर सिंह ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।सत्र न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आरोपी चेक पर अपने हस्ताक्षर और देनदारी से जुड़े वैधानिक अनुमान को गलत साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। अदालत ने चार नवंबर 2026 को अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 04, 2026, 19:36 IST
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