Gurugram News: ग्रेप नियमों की अवहेलना पर तीन साइट बंद करने के आदेश
पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना भरने तक नहीं कर सकेंगे निर्माण कार्य संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। ग्रेप के नियमों के तहत भवन निर्माण में नियमों की अनदेखी करने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने बृहस्पतिवार को तीन साइट को बंद करने का आदेश दे दिया है। अब इन तीनों साइट पर निर्माण कार्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत लगा जुर्माना भरने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एचएसपीसीबी की चार टीमें शहर में लगातार जांच कर रही है। विभाग की तरफ से मंगलवार को 10 साइट को सील कर दी गई थी। यह तीनों साइट उद्योग विहार क्षेत्र की है। ------चार टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रैप के नियमों को लेकर निरीक्षण कर रही है। तीन साइट को बंद करने के आदेश दिए गए है। तीनों के खिलाफ पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सभी के खिलाफ अदालत में भी केस भी दिया किया जाएगा। -हरीश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुरुग्राम उत्तर)
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 05, 2026, 14:45 IST
Gurugram News: ग्रेप नियमों की अवहेलना पर तीन साइट बंद करने के आदेश #OrdersIssuedToShutDownThreeSitesForViolatingGRAPRules #SubahSamachar
