UP News: दहेज उत्पीड़न की आड़ में कानून का दुरुपयोग, बरेली में कोर्ट ने महिला पर लगाया जुर्माना
बरेली में ससुराल वालों को मानसिक रूप से परेशान करने और दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून का गलत इस्तेमाल करने पर पारिवारिक न्यायालय ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 15 साल पुरानी शादी को रद्द करते हुए एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान वादी को करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते वक्त अपर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने शुक्रवार को अतुल सुभाष की आत्महत्या के चर्चित मामले का जिक्र करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की है। शहर के रामपुर गार्डन की रहने वाली युवती का विवाह दिल्ली के प्रीत विहार निवासी युवक से 23 अप्रैल 2012 को हुआ था। युवक दिल्ली की एक कंपनी में जोनल मैनेजर है। महिला उच्च शिक्षित होने के साथ ही लखीमपुर खीरी जिले में सरकारी शिक्षिका के रूप में तैनात है। वह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की प्रमाणित सलाहकार भी है। युवक के अनुसार, शादी के बाद से ही पत्नी ने उसकी सीमित आय के लिए उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। हनीमून में गोवा के बजाय विदेश जाने के लिए उसने कई बार उसे लज्जित किया। वर्ष 2014-15 में पति के विरुद्ध पत्नी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए। इसके बाद युवक ने वर्ष 2017 में दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगाई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 21, 2026, 04:24 IST
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