Consumer Case: मूवी की वजह से दफ्तर जाने में हुई देर, कोर्ट पहुंचा शख्स; मल्टीप्लेक्स चेन को मिले ऐसे निर्देश
बंगलूरू की उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमा में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को उपभोक्ताओं की समय की बर्बादी करार दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिल्म के टिकटों पर शो शुरू होने के सही समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अत्यधिक विज्ञापनों को व्यापार अनुचित तरीका बताया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 19, 2025, 07:53 IST
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