Bhopal News: सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भोपाल जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। फेक न्यूज और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ये भी पढ़ें-MP News:मध्य प्रदेश बीजेपी की वेबसाइट हैक, संदिग्ध साइबर हमला, ओपन करने पर- ऑपरेशन बुनयान-अल-मरसूस का जिक्र यह आदेश उन सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो और रील्स को लेकर जारी किया गया है, जिनसे आम नागरिकों में भ्रम, तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना पुष्टि के जानकारी पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। यह आदेश आम नागरिकों के लिए लागू है और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ये भी पढ़ें-MP News:मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र के बीच ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के एमओयू पर आज होंगे हस्ताक्षर शहर में सायरन सिस्टम लगाने नोडल अधिकारी नियुक्त भोपाल जिले में प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सायरन और हूटर सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करने करने के लिए जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। भोपाल कलेक्टर ने भोपाल नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को नोडल अधिकारी और भोपाल स्मार्ट सिटी की सीईओ अंजू अरूण कुमार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है। इन अधिकारियों को सभी चिन्हित स्थानों पर सायरन की उपलब्धता और संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 10, 2025, 18:15 IST
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