IO पेश हो: महिला को दुष्कर्म कर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने नहीं सुनी तो पहुंची कोर्ट; एसएचओ को भी लगाई फटकार
महिला के साथ दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने के बावजूद आरोपी पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने न्यू उसमानपुर जांच अधिकारी (आईओ) से मामले को लेकर अब तक की गई जांच के बारे में रिपोर्ट तलब की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नमोल नोहरिया ने आईओ को 11 जून को अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। रिपोर्ट में यह भी बताने के लिए कहा है कि इतने गंभीर मामले में थाना प्रभारी (एसएचओ) को आरोपपत्र दाखिल करने में कितना समय लगेगा। यही नहीं, अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता से ब्लैकमेल के माध्यम से प्राप्त रकम को लेकर कोई साक्ष्य है। पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित आईओ के सामने लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आवेदक को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी भी आवेदक को परेशान कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि 15 महीने से अधिक समय बीत चुका है और रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बावजूद पुलिस ने सीमित समय के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। दूर के रिश्तेदार ने किया महिला के साथ कई बार दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि उनका पति दूर के रिश्तेदार (आरोपी) के यहां कैटरिंग का काम करता था। आरोपी ने उसके पति को नशे का आदी बना दिया था। इस कारण घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। इस कारण उन्होंने बैंक से लोन लिया। इससे वह अपना घर सही करवाना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने कहा कि उसे अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में पीड़िता ने फरवरी 2023 में उसे 6 लाख 20 हजार रुपये उधार दे दिए। जब आरोपी से महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसने धमकी दी कि वह उसे और उसके परिवार को संगीन आरोप में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में आरोपी ने उसका दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न करता रहा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 02, 2025, 10:31 IST
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